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जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

रिपोर्टर – उज्जवल कुमार साहा 

साहिबगंज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल कारा साहिबगंज में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री शिव करण ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कर्म करें कि दोबारा जेल आने की नौबत न आए। उन्होंने बंदियों से कानून का पालन करने, सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़कर पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

 

कार्यक्रम के दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, न्यायिक प्रक्रिया एवं सुधारात्मक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और विधिक सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

 

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री सिंधु नाथ लमाये, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री विश्वनाथ भगत, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार, जेल अधीक्षक श्री परमेश्वर भगत, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री अरविंद गोयल एवं उनकी टीम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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