Welcome to झारखंड की आवाज   Click to listen highlighted text! Welcome to झारखंड की आवाज
Indiaटॉप न्यूज़लोकल न्यूज़

श्रावणी मेला के दौरान मालदा मंडल द्वारा सघन टिकट जांच अभियान आयोजित

श्रावणी मेला के दौरान मालदा मंडल द्वारा सघन टिकट जांच अभियान

श्रावणी मेला के दौरान मालदा मंडल द्वारा सघन टिकट जांच अभियान आयोजित

रिपोर्टर – उज्जवल कुमार साहा 

 

सुल्तानगंज में आयोजित श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा टिकट जांच अभियान को और अधिक सघन किया गया है, ताकि अनुशासित यात्रा सुनिश्चित की जा सके, रेलवे राजस्व की सुरक्षा हो तथा श्रद्धालुओं एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि एक दक्ष, यात्री-अनुकूल एवं सुरक्षित रेल व्यवस्था बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी भी है।

इसी उद्देश्य के अनुरूप, मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में मालदा मंडल द्वारा बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने तथा रेलवे नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सघन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

 

इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2026 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मालदा श्री कार्तिक सिंह के नेतृत्व में साहिबगंज–भागलपुर–जमालपुर रेलखंड में विशेष सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत सुल्तानगंज एवं भागलपुर स्टेशनों पर जांच के साथ-साथ गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस, 13334 पटना–दुमका एक्सप्रेस, 13409 मालदा टाउन–किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा इस रेलखंड से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों में भी टिकट जांच की गई। अभियान में वाणिज्य निरीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

 

इस अभियान के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 372 मामले पकड़े गए तथा ₹3,83,135/- की जुर्माना राशि वसूल की गई।

 

मालदा मंडल रेलवे राजस्व की सुरक्षा तथा वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे सघन टिकट जांच अभियान जारी रखेगा। यात्रियों से अनुरोध है कि वे सदैव वैध रेलवे टिकट के साथ ही यात्रा करें, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!